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नफ़रत भरे भाषण और नफ़रत भरे अपराध के लिए दंड और कारावास का प्रावधान करने वाला विधेयक कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के विरोध के बीच पेश किया गया
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विधेयक नफ़रत अपराध को नफ़रत भरे भाषण के संचार के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें नफ़रत भरे भाषण को बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने या ऐसे नफ़रत भरे भाषण को बढ़ावा देने, प्रचारित करने, उकसाने या उत्प्रेरित करने या प्रयास करने का कोई भी कार्य शामिल है, जिससे असहमति पैदा हो
विधेयक ने घृणा अपराध को घृणा भाषण के संचार के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें घृणा भाषण को बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने या ऐसे घृणा भाषण को बढ़ावा देने, प्रचारित करने, उकसाने या उत्प्रेरित करने या प्रयास करने का कोई भी कार्य शामिल है, जिससे असामंजस्य पैदा हो।
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