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पटना में सख्ती की तैयारी पूरी, 2 मई से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
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पटना में सख्ती की तैयारी पूरी, 2 मई से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई

Awaz E Bihar•30 अप्रैल 2026 को 07:17 pm बजे•6 व्यूज़•4 मिनट पढ़ें

पटना, 30 अप्रैल (एबीएन) जिलाधिकारी (डीएम) पटना डॉ. त्याग राजन एसएम के निर्देशन में 02 मई से शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। अभियान के लिए जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने नौ टीमों का गठन किया है। यह एक विशेष अभियान होगा जो पटना नगर निगम के छह विधानसभा क्षेत्रों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ-साथ नगर परिषद खगोल, फलवारी शरीफ और दानापुर निजामत में चलाया जाएगा. इसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व पदाधिकारी शामिल होंगे.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शहर के सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार एवं नियमित रूप से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को खाली कराना है बल्कि शहरी व्यवस्था को सुधारना और व्यवस्थित करना भी है.
उन्होंने शहरी प्रबंधन इकाई के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए हर माह अग्रिम कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया, ताकि कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से की जा सके. साथ ही फॉलोअप टीमों को सक्रिय रखने पर जोर दिया गया ताकि एक बार हटाया गया अतिक्रमण दोबारा स्थापित न हो सके।
डॉ. त्याग राजन ने यातायात के प्रवाह को विशेष महत्व दिया और कहा कि महत्वपूर्ण राजमार्गों को प्राथमिकता के आधार पर साफ रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार इस पहल से जहां यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और नागरिकों को आवागमन में सुविधा होगी, वहीं बार-बार अतिक्रमण होने की संभावना भी कम हो जायेगी.
इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिनमें नेहरू पथ (बेली रोड), सिग्ना मोड़ से दानापुर रेलवे स्टेशन, शेखपुरा मोड़ से रुकनपुरा, बोरिंग रोड और बोरिंग कैनाल रोड, अटल पथ और पटना स्टेशन रोड, कंगुर बाग मेन रोड और टेम्पो स्टैंड क्षेत्र, गांधी मैदान के आसपास और गांधी मैदान से दीघा और पटना सिटी शामिल हैं।
अंत में जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान के लिए निर्धारित दिनों के अलावा शहर में अतिक्रमण की समस्या पर स्थायी नियंत्रण के लिए संबंधित स्थानीय निकाय दैनिक आधार पर कार्रवाई करते रहेंगे.
जिलाधिकारी ने कहा कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है. उन्होंने निर्देश दिया कि जेपी गंगा पथ, नेहरू पथ, अटल पथ, चितकोहरा पुल, विकास भवन, डाक बंगला चौराहा, गोरिया टोली से जीपीओ, पटना जंक्शन, चिड़िया तानार पुल, राजापुर पुल, राजा बाजार, कारगिल चौक से एनआईटी, कंकड़बाग रोड, अनीसाबाद और सिग्ना मोड़ को 'पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त' किया जाए.
इसके अलावा, उन्होंने हरमंदर साहिब गुरुद्वारा, बाल लीला गुरुद्वारा, कंगन घाट, गुरु के बाग क्षेत्र सहित मोर्चा रोड, प्रसिद्ध गंज मोड़ से मॉल सलामी, दीदारजंग थाना, अशोक राज पथ और राजेंद्र नगर टर्मिनल जैसी सभी महत्वपूर्ण सड़कों को जनहित में साफ रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री त्याग राजन के निर्देशन में गठित प्रत्येक टीम में महिला बल के साथ दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गयी है. स्थानीय निकायों से कार्यकारी अधिकारियों, शहर प्रबंधकों, मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों और वीडियोग्राफरों की सेवाएं ली गई हैं। यह अभियान 30 मई तक जारी रहेगा। अभियान की दैनिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ शहर की सुंदरता पर जोर देते हुए निर्देश दिया है कि खाली जगहों पर पौधारोपण किया जाये और बेहतर तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाये. उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल पर्यावरण में सुधार होगा बल्कि शहर की समग्र सुंदरता भी बढ़ेगी।
उन्होंने कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है, ताकि हर कदम का रिकॉर्ड संरक्षित रहे और किसी भी शिकायत की स्थिति में जांच की जा सके।
साथ ही, स्थानीय निकायों को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, अस्थायी अतिक्रमण के लिए 5,000 रुपये और स्थायी अतिक्रमण या निर्माण के मामले में 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को यह भी कहा है कि संबंधित थानों के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जाये कि दोबारा अतिक्रमण न हो और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो. इस उद्देश्य से एसडीओ एवं एसडीपीओ की देखरेख में फॉलोअप टीमें लगातार काम करेंगी. अतिक्रमण हटाने के बाद यदि किसी स्थान पर दोबारा कब्जा किया जाता है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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