प्रशांत किशोर को अपमानजनक टिप्पणी मामले में अदालत का नोटिस, 28 जुलाई को पेश होने का आदेश
Awaz E Bihar••3 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें
पश्चिमी चंपारण की एक अदालत ने 'जन सुराज' के संस्थापक प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा दायर मानहानि के मामले में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें 28 जुलाई 2026 को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि पर प्रशांत किशोर या उनके वकील उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई एकपक्षीय तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, पहले भेजे गए समन का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद अदालत ने यह पब्लिक नोटिस जारी किया है। यह मामला 'डैमेज सूट नंबर 2/2025' से जुड़ा है, जिसे भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेतिया अदालत में दर्ज कराया है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक सभाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और अन्य मंचों से सांसद के खिलाफ ऐसे बयान दिए, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सांसद ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए हर्जाने और मुआवजे की मांग की है। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता (भाजपा सांसद) की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद प्रशांत किशोर को समन जारी किया गया था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलने पर यह पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। भाजपा नेता डॉक्टर जायसवाल ने इस मामले में उन आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जो प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से उन पर लगाए थे। इन आरोपों में नगर निगम डीजल मामले और रेलवे ओवरब्रिज के नक्शे (अलाइनमेंट) को बदलकर सांसद के पेट्रोल पंप को फायदा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। सांसद का कहना है कि ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और आधारहीन हैं, जिससे उनके सार्वजनिक चित्र और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशांत किशोर की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2026 को होगी। उस दिन प्रशांत किशोर या उनके वकील के उपस्थित होने पर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि वे अनुपस्थित रहते हैं, तो अदालत रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है।