गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026
اردوहिन्दीEnglish
आवाज़ ए बिहार
आवाज़ ए बिहार
होमई-पेपरवीडियोराष्ट्रीयराजनीतिखेलशिक्षाबिहारराष्ट्रीयराजनीतिखेलस्वास्थ्यशिक्षालेखविश्व समाचार
टॉपराष्ट्रीयराजनीतिखेलशिक्षाबिहारराष्ट्रीयराजनीतिखेलस्वास्थ्यशिक्षालेखविश्व समाचार

आवाज़ ए बिहार

बिहार की आवाज़ — उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में ताज़ा खबरें

श्रेणियाँ

  • स्थानीय
  • राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • व्यापार
  • प्रौद्योगिकी
  • खेल
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा

त्वरित लिंक

  • होम
  • ई-पेपर
  • वीडियो
  • आज की तस्वीर
  • हमारे बारे में
  • संपर्क करें
  • गोपनीयता नीति
  • नियम और शर्तें

न्यूजरूम

  • संपादकीय नीति
  • सुधार और शिकायतें
  • विज्ञापन
  • न्यूजरूम संपर्क

भाषाएँ

  • اردو (Urdu)
  • हिन्दी (Hindi)
  • English

हमें फॉलो करें

Email: awazebihar@gmail.com

Phone: +91-9473486854

© 2026 Awaz E Bihar Publications. सर्वाधिकार सुरक्षित

Designed and Developed byZeloiteZeloite
प्रशांत किशोर को अपमानजनक टिप्पणी मामले में अदालत का नोटिस, 28 जुलाई को पेश होने का आदेश
  1. होम
  2. बिहार
बिहार

प्रशांत किशोर को अपमानजनक टिप्पणी मामले में अदालत का नोटिस, 28 जुलाई को पेश होने का आदेश

Awaz E Bihar•7 जुलाई 2026 को 07:24 am बजे•3 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

पश्चिमी चंपारण की एक अदालत ने 'जन सुराज' के संस्थापक प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा दायर मानहानि के मामले में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें 28 जुलाई 2026 को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि पर प्रशांत किशोर या उनके वकील उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई एकपक्षीय तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, पहले भेजे गए समन का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद अदालत ने यह पब्लिक नोटिस जारी किया है। यह मामला 'डैमेज सूट नंबर 2/2025' से जुड़ा है, जिसे भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेतिया अदालत में दर्ज कराया है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक सभाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और अन्य मंचों से सांसद के खिलाफ ऐसे बयान दिए, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सांसद ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए हर्जाने और मुआवजे की मांग की है। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता (भाजपा सांसद) की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद प्रशांत किशोर को समन जारी किया गया था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलने पर यह पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। भाजपा नेता डॉक्टर जायसवाल ने इस मामले में उन आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जो प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से उन पर लगाए थे। इन आरोपों में नगर निगम डीजल मामले और रेलवे ओवरब्रिज के नक्शे (अलाइनमेंट) को बदलकर सांसद के पेट्रोल पंप को फायदा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। सांसद का कहना है कि ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और आधारहीन हैं, जिससे उनके सार्वजनिक चित्र और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशांत किशोर की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2026 को होगी। उस दिन प्रशांत किशोर या उनके वकील के उपस्थित होने पर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि वे अनुपस्थित रहते हैं, तो अदालत रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है।
साझा करें:

More from बिहार

उद्योगियों को सरकार हर संभव सहयोग करेगी: समरत
बिहार

उद्योगियों को सरकार हर संभव सहयोग करेगी: समरत

1 अक्टू॰ 2026
94 लाख 71 हजार लोगों की एनीमिया की जांच की गई, 18 लाख से ज्यादा लोगों में एनीमिया पाया गया
बिहार

94 लाख 71 हजार लोगों की एनीमिया की जांच की गई, 18 लाख से ज्यादा लोगों में एनीमिया पाया गया

29 सित॰ 2026
अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया
बिहार

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया

29 सित॰ 2026
आधिकारिक रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, नागरिकों को डिजिटल प्रतियां मिलेंगी: डॉ दिलीप जयसवाल
बिहार

आधिकारिक रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, नागरिकों को डिजिटल प्रतियां मिलेंगी: डॉ दिलीप जयसवाल

29 सित॰ 2026
बच्चों की मजबूत नींव से ही मजबूत होगा बिहार: सम्राट चौधरी
बिहार

बच्चों की मजबूत नींव से ही मजबूत होगा बिहार: सम्राट चौधरी

29 सित॰ 2026
गार्नी बाग में सात दिवसीय धरना, 17 वर्षों से सेवा दे रहे शिखर सेवक
बिहार

गार्नी बाग में सात दिवसीय धरना, 17 वर्षों से सेवा दे रहे शिखर सेवक

29 सित॰ 2026