गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026
اردوहिन्दीEnglish
आवाज़ ए बिहार
आवाज़ ए बिहार
होमई-पेपरवीडियोराष्ट्रीयराजनीतिखेलशिक्षाबिहारराष्ट्रीयराजनीतिखेलस्वास्थ्यशिक्षालेखविश्व समाचार
टॉपराष्ट्रीयराजनीतिखेलशिक्षाबिहारराष्ट्रीयराजनीतिखेलस्वास्थ्यशिक्षालेखविश्व समाचार

आवाज़ ए बिहार

बिहार की आवाज़ — उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में ताज़ा खबरें

श्रेणियाँ

  • स्थानीय
  • राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • व्यापार
  • प्रौद्योगिकी
  • खेल
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा

त्वरित लिंक

  • होम
  • ई-पेपर
  • वीडियो
  • आज की तस्वीर
  • हमारे बारे में
  • संपर्क करें
  • गोपनीयता नीति
  • नियम और शर्तें

न्यूजरूम

  • संपादकीय नीति
  • सुधार और शिकायतें
  • विज्ञापन
  • न्यूजरूम संपर्क

भाषाएँ

  • اردو (Urdu)
  • हिन्दी (Hindi)
  • English

हमें फॉलो करें

Email: awazebihar@gmail.com

Phone: +91-9473486854

© 2026 Awaz E Bihar Publications. सर्वाधिकार सुरक्षित

Designed and Developed byZeloiteZeloite
पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले सरकार ने जारी किए सख्त नियम
  1. होम
  2. राष्ट्रीय
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले सरकार ने जारी किए सख्त नियम

Awaz E Bihar•14 मई 2026 को 09:01 am बजे•16 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

बakra Eid से ठीक पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कुर्बानी और जानवरों की हत्या से संबंधित दिशानिर्देश जारी करके एक नई हलचल पैदा कर दी है। सरकार ने जानवरों को मारने के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसका पालन सभी को करने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि यह फैसला हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जारी दिशानिर्देश के अनुसार अब खुले स्थानों पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवर को मारने की अनुमति नहीं होगी। जानवरों को मारने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण शर्तें लागू कर दी हैं, जिसका ध्यान ईद-उल-ज़हा के अवसर पर लोगों को जानवर की कुर्बानी देते समय रखना होगा।

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की कुर्बानी देने के लिए एक विशेष प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह भी कहा गया है कि जानवर को मारने से पहले नगर पालिका या पंचायत समिति के प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक, दोनों से मिलकर तैयार एक संयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यदि कोई अधिकारी यह प्रमाण पत्र देने से मना करता है, तो आप 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

जारी आदेश के अनुसार, सड़क किनारे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवरों को मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित बूचड़खानों में ही की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी जानवर को कुर्बानी करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर जेल और जुर्माना दोनों एक साथ हो सकते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 1 जून से बंगाल में 'अन्नपूर्णा योजना' की शुरुआत की घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री सुवेंदु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बंगाल में अब कटमनी और टोलाबाजी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार हर महीने जिला मजिस्ट्रेट और विधायकों की एक साथ बैठक कराएगी। चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की जांच के लिए भी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है।
साझा करें:

More from राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

29 सित॰ 2026
भारत की कमजोरी नहीं शांति की नीति, आतंकवाद पर उठाएंगे जरूरी कदम: राजनाथ
राष्ट्रीय

भारत की कमजोरी नहीं शांति की नीति, आतंकवाद पर उठाएंगे जरूरी कदम: राजनाथ

27 सित॰ 2026
एसआईआर का फैसला सर्वसम्मत, कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र किसी नीति से संबंधित नहीं: चुनाव आयोग
राष्ट्रीय

एसआईआर का फैसला सर्वसम्मत, कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र किसी नीति से संबंधित नहीं: चुनाव आयोग

26 सित॰ 2026
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग के पक्ष में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन
राष्ट्रीय

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग के पक्ष में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन

25 सित॰ 2026
ज्ञानेश कुमार ने दो दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो देशव्यापी आंदोलन होगा: सीजेपी
राष्ट्रीय

ज्ञानेश कुमार ने दो दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो देशव्यापी आंदोलन होगा: सीजेपी

24 सित॰ 2026
चुनाव आयोग की 14 आपत्तियों पर स्पष्टीकरण, असहमति को सामान्य बताया
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग की 14 आपत्तियों पर स्पष्टीकरण, असहमति को सामान्य बताया

23 सित॰ 2026