संविधान पर मनमाने मानवता विरोधी साये
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संविधान पर मनमाने मानवता विरोधी साये

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सैयद मकसूद
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, नई दिल्ली। वर्तमान में ज़हीराबाद में निवास करते हैं।
मोबाइल : 9440836492
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संसद में पारित हुआ था। इसके चार दिन बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया था। यह पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू होना था। लागू होने से पहले ही संविधान की आलोचना शुरू हो गई थी। यह संविधान सामान्य स्वीकृति का दर्जा हासिल नहीं कर पाया था। इसके विरोध के कई कारण थे। किसे क्या परेशानी हुई, जो ऐसा किया गया, इन सभी का जायजा लिया जा रहा है। संविधान के विरोधी क्या चाहते हैं?

संविधान के विरोध का इतिहास:
ए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संसद में पारित हुआ था। और चार दिन के भीतर ही संविधान पर आलोचनाएं शुरू हो गईं। आरएसएस के दूसरे गुट 'गोलवलकर' ने आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गनाइजर' में एक संपादकीय लिखा। जो 30 नवंबर 1949 के अंक में प्रकाशित हुआ था।
26 जनवरी 1950 से देश में लागू होने से पहले ही आलोचना शुरू हो गई थी। गोलवलकर लिखते हैं 'हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के अनुच्छेदों का एक भारी संग्रह है। इसमें पूरी तरह से कुछ भी नहीं है। इसे हमारा अपना कहा जा सकता है। क्या इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में एक भी संदर्भ है? हमारा राष्ट्रीय मिशन क्या है और हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है?' इसके बाद वे मनुस्मृति की वकालत करते हुए लिखते हैं 'वह ग्रंथ हमारे हिंदू समुदाय के लिए मनुस्मृति के बाद सबसे अधिक पूजनीय है। और प्राचीन काल से हमारे पत्रकारिता, रीति-रिवाज, विचार और कार्य का आधार है। जिस पुस्तक ने सदियों से हमारे समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक को संकलित किया है, आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और कार्य में सदियों से जिन सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे मनुस्मृति पर आधारित हैं। आज भी मनुस्मृति हिंदुओं का कानून है' (विकिपीडिया के हवाले से)।
संविधान का विरोध करने की बात, एक बार कहने के बाद खामोश हो जाने की नहीं है। उनकी लगातार कोशिश, आज तक जारी है। और इसे सही साबित करने के लिए प्रयासरत हैं। और जनमत के अनुरूप करने के लिए उनकी कोशिशें प्रशंसनीय कही जा सकती हैं। इससे उन्हें लाभ भी मिल रहे हैं। वहीं विरोध भी जमकर हो रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है?

बी। संविधान लागू होकर 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, अप्रैल 1950 में आरक्षण को चुनौती दी गई थी। सेलम ब्रह्मण सेवा संघम नामक ब्रह्मणों के संगठन ने अदालत और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई। आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। नौकरी पाना, शिक्षा पाना आदि भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन इस आरक्षण के कारण एक ब्रह्मण नौकरी से वंचित हो जाता था। कायस्थ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका समर्थन किया। जिसके परिणामस्वरूप महज तीन महीने में ही कार्रवाई पूरी हो गई। 11 जुलाई 1950 को अदालत ने ब्रह्मणों के पक्ष में फैसला सुनाया। तमिलनाडु के महान नेता, ब्रह्मण विरोधी आंदोलन के संस्थापक ईवीआर ने इसका विरोध किया। जिसके कारण ब्रह्मण प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल ने बाबा साहब अंबेडकर, जो कानून मंत्री थे, से मिलकर सलाह की। इसके बाद आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 15 में मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। यह संविधान में पहला संशोधन था, इस तरह आरक्षण मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया। और समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई।

सी। आरएसएस जो भारत के सभी ब्रह्मणों की प्रतिनिधि संस्था है। ब्रह्मण किसी भी राज्य या किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा की प्रतिनिधित्व करते हों, उन सभी की मानसिकता को आरएसएस तैयार करती है। उसने आजादी के 52 वर्षों में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। राष्ट्रीय झंडे के तीन रंगों को अशुभ माना। 52 वर्षों तक केवल अपना ही झंडा फहराते रहे। एक व्यक्ति ने उनके मुख्यालय पर तिरंगा फहराया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। अंततः 2002 में आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराकर अपनी नीति बदली। और 2016 में हाफ पेंट (चड़ी) से पेंट में आ गए। क्योंकि अब वे छोटे नहीं रहे।

डी। वाजपेयी सरकार ने कमाल कर दिया। 22 फरवरी 2000 को ग्यारह सदस्यीय जस्टिस वीएम वेंकटचलैया आयोग का गठन किया। ताकि संविधान की समीक्षा की जा सके। उसने 31 मार्च 2002 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। और कई सिफारिशें कीं। जैसे मौलिक अधिकार, संविधानिक शक्तियां, संसदीय और न्यायिक मामले, राज्यों के साथ केंद्र के संबंध आदि। उस समय के राष्ट्रपति वेंकट रमन ने इसका खंडन किया। मानيه कांशी राम साहब, बीएसपी के सुप्रीमो ने इसे जन आंदोलन में बदल दिया। और जमकर विर
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